राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को

मिर्जापुर। मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 दिसंबर 2019 को  जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रात: 10:30 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के  पूर्णकालिक सचिव अमित कुमार यादव ने बताया कि आपराधिक सम्मानीय वाद धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम बैंक की वसूली वाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं पारिवारिक वादों श्रम राजस्व वादों एवं सिविल वादों किराया सुखाधिकार दया देश विशिष्ट अनुतोष बाद अन्य वादों को प्रमुखता प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे समस्त मामले वादों को जिन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर सभी बैंकों को ऋण वसूली के मामले को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारित कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


      उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों को ज्यादा से ज्यादा सुलह समझौता कराने के लिए फ्री ट्रायल बैठक 15 नवंबर, 3 दिसंबर एवं 11 दिसंबर 2019 लिखित की गई है ।इसके अतिरिक्त चारों तहसीलों के उप जिला अधिकारी चकबंदी अधिकारी एवं तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति के निर्देशित किया गया है कि न्यायालयों में प्रात: 10:30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करें। और तहसील क्षेत्र में आने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण ज्यादा से ज्यादा करें। जिलाधिकारी  द्वारा जनपद के सभी विभागों के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है अधिवक्ता बंधुओं से अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा मुकदमे का निस्तारण कराने का प्रयास करें और इस अभियान का लाभ उठाएं।